GSTR-2B › सप्लायर ने फ़ाइल नहीं किया
सप्लायर ने GSTR-1 फ़ाइल नहीं किया: क्या करें
आपने सप्लायर को GST दे दिया, पर अगर वह बिल रिपोर्ट नहीं करता तो क्रेडिट आप तक नहीं पहुँचता। अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट बचाने का तरीका यह है।
क्या होता है
- जो बिल सप्लायर ने रिपोर्ट नहीं किया वह आपकी GSTR-2B में नहीं होता, इसलिए उस महीने उसका ITC क्लेम नहीं हो सकता।
- सप्लायर बाद में फ़ाइल करे तो वह बाद की GSTR-2B में आ जाता है और आप उसे तब क्लेम करते हैं, बशर्ते समय सीमा के अंदर हों।
- अगर सप्लायर ने बिल रिपोर्ट किया पर उस अवधि का GSTR-3B साल के बाद 30 सितंबर तक फ़ाइल नहीं किया, तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना होगा (नियम 37A) और उनके फ़ाइल करने के बाद फिर ले सकते हैं।
क्या करें
- हर महीने मैचर में "वे सप्लायर जिनका इस GSTR-2B में कुछ नहीं है" वाली लिस्ट देखें।
- सप्लायर को बिल नंबर और रकम के साथ याद दिलाएँ (वह लिस्ट CSV में डाउनलोड करके भेज दें)।
- जहाँ आपकी शर्तें इजाज़त दें, बिल 2B में दिखने तक पेमेंट का GST वाला हिस्सा रोकें। कई कारोबार इसे अपने परचेज़ ऑर्डर में लिख देते हैं।
- उनकी स्थिति जाँचें: GST पोर्टल पर Search Taxpayer › Search by GSTIN दिखाता है कि रजिस्ट्रेशन चालू है या नहीं और रिटर्न फ़ाइलिंग की टेबल।
- नए ऑर्डर के लिए नियमित फ़ाइल करने वालों को तरजीह दें।
ध्यान रखने लायक समय सीमाएँ
- फ़ाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर (या आपके सालाना रिटर्न की तारीख, अगर पहले हो): उस साल का ITC क्लेम करने की आख़िरी तारीख (धारा 16(4))।
- 180 दिन: बिल के 180 दिन में सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट करने तक क्रेडिट रिवर्स करें (नियम 37)।
इस महीने की GSTR-2B अपने बिलों से अभी मिलाएँ।मेकर खोलें